‘लोग अदालती मामलों से तंग आकर बस…’, CJI ने क्यों कही ऐसी बात 

0
51

चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों के घरों तक न्याय पहुंचाना और लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि हम लोग उनके जीवन में निरंतर मौजूद हैं. चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि कोर्ट के मामलों से वो कोई भी समझौता नहीं चाहते हैं…वे कहते हैं कि बस कोर्ट से दूर करा दीजिए. यह प्रक्रिया सजा है और यह हम सभी न्यायाधीशों के लिए चिंता का विषय है.

Delhi News: भारत के मुख्य न्यायधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को वैकल्पिक विवाद निवारण तंत्र के रूप में लोक अदालतों की भूमिका पर प्रकाश डाला. सीजेआई ने कहा कि लोग अदालतों के मामलों से इतने तंग आ जाते हैं कि वे बस समझौता चाहते हैं. लोक अदालतें ऐसे मंच हैं जहां अदालतों में लंबित या मुकदमे से पहले के चरण के विवादों का शांतिपूर्वक ढंग से निपटारा या समझौता किया जाता है.

बस कोर्ट से दूर करा दीजिए

चंद्रचूड़ ने कहा कि लोग इतना परेशान हो जाते हैं कि कोर्ट के मामलों से वो कोई भी समझौता नहीं चाहते हैं…वे कहते हैं कि बस कोर्ट से दूर करा दीजिए. यह प्रक्रिया सजा है और यह हम सभी न्यायाधीशों के लिए चिंता का विषय है.

हम लोग उनके जीवन में निरंतर मौजूद हैं

चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों के घरों तक न्याय पहुंचाना और लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि हम लोग उनके जीवन में निरंतर मौजूद हैं.

सुनाया एक रोचक किस्सा

शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालत की सालगिरह कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीजेआई ने कहा कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ सचिव और पूर्व सिविल सेवक ने मुझसे कहा कि उन्हें कभी पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट इतने छोटे मामलों को भी देखता है, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को सभी बड़े मामलों को देखते हुए आदी हो गए हैं. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हम कई छोटे-छोटे काम करते हैं जिससे कई लोगों को नुकसान होता है.

लोक अदालतों का उद्देश्य लोगों के घरों तक न्याय पहुंचाना है

सीजेआई ने कहा कि जब बीआर अंबेडकर जैसे दिग्गजों ने संविधान को बनाया था तो उन्होंने एक मिशन के साथ इसे बनाया था. यह एक ऐसा कोर्ट था जिसकी स्थापना गरीब समाज में की जा रही थी, ऐसा समाज जहां न्याय तक पहुंच की कमी थी. इस संस्था की स्थापना के पीछे यह विचार था कि यह एक ऐसा कोर्ट होगा जो आम आदमी के नागरिकों के जीवन तक पहुंचेगा. उन्होंने कहा कि लोक अदालतों का उद्देश्य लोगों के घरों तक न्याय पहुंचाना है.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here