काम आ गईं सिंघवी की दलीलें, जानें- किन शर्तों पर केजरीवाल को मिली जमानत

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Kejriwal Bail News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर 2024 को दिल्ली आबकारी नीति मामले में जमानत दे दी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर किया गया था। केजरीवाल छह महीने से हिरासत में थे और उनकी जमानत के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत के साथ यह शर्त लगाई कि वह जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे और ट्रायल कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां दोनों ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने पर सहमति जताई। हालांकि, जस्टिस भुइयां ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय और तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी शायद केवल ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने में बाधा डालने के लिए की गई थी।

दो महीने पहले मिली थी जमानत

कथित शराब नीति घोटाले में पिछले छह महीने से दिल्ली सीएम केजरीवाल जेल में बंद हैं। दो महीने पहले मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दिनों के लिए जमानत दी गई थी। पिछले हफ्ते, अदालत द्वारा फैसला वापस लेने से पहले अंतिम सुनवाई में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अभिषेक सिंघवी ने बताया कि उनके मुवक्किल ने जमानत के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ कानूनी सिद्धांत को पहले ही पूरा कर लिया है, क्योंकि इसी अदालत ने उन्हें ईडी मामले में जमानत दी थी।

इससे पहले इस मामले में कई अन्य आरोपियों को भी जमानत दी गई थी, जिसमें AAP के पूर्व नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल हैं।

पढ़िए SC किन शर्तों पर मिली दिल्ली सीएम को जमानत

152 दिन बाद केजरीवाल जेल से आएंगे बाहर।

दोनों जज ने 10-10 लाख मुचलके पर।

दोनों जजों की सर्वसम्मति से फैसला।

80 दिन से सीबीआई की हिरासत में थे केजरीवाल।

मुकदमें में सहयोग करें केजरीवाल।

ED के बाद CBI मामले में भी मिली जमानत।

CM दफ्तर नहीं जाएंगे।

केस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

जांच में सहयोग करेंगे।

ईडी मामले में केजरीवाल को मिल चुकी है जमानत

केजरीवाल को अगर सीबीआई के केस में जमानत मिल जाती है तो वह जेल से बाहर आ जाएंगे क्योंकि ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग केस में उन्हें पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। सीबीआइ ने उन्हें 26 जून को गिरफ्तार किया था। उस वक्त वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में थे।

केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने उनकी सीबीआई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और जमानत के लिए निचली अदालत जाने को कहा था। केजरीवाल ने दोनों ही आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने सीबीआई (CBI) की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए रिहाई और जमानत देने की मांग की है।

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