सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक्ट के 3-4 साल से लागू होने के बावजूद इसके कई प्रावधानों को लागू नहीं किया गया. 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 14 ने ही राज्य परिषदों की स्थापना की है. यहां तक की ये परिषदें भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को सख्त निर्देश जारी करते हुए उन्हें राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग अधिनियम, 2021 (NCAHP Act) को दो सप्ताह के भीतर प्रभावी ढंग से लागू करने का समय दिया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने NCAHP Act 2021 के कार्यान्वयन की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया.
एक्ट लागू हुए 3-4 साल हो गए मगर कई प्रावधान अभी भी लागू नहीं
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि एक्ट के 3-4 साल से लागू होने के बावजूद इसके कई प्रावधानों को लागू नहीं किया गया. 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 14 ने ही राज्य परिषदों की स्थापना की है. यहां तक की ये परिषदें भी ठीक से काम नहीं कर रही हैं.
हेल्थ सेक्टर में अनियमित संस्थानों की बढ़ती संख्या पर व्यक्त की चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ सेक्टर में अनियमित संस्थानों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की और इस बात पर जोर दिया कि इस अधिनियम का उद्देश्य हेल्थ सेक्टर में अनियमित संस्थानों की बढ़ती संख्या को नियंत्रित करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना था, लेकिन एक्ट पारित होने के तीन साल बाद भी केंद्र और राज्य सरकारें अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असफल रही हैं.
यह गंभीर चिंता का विषय
कोर्ट ने कहा कि अवैध संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल शैक्षणिक संस्थानों और निकायों का प्रसार गंभीर चिंता का विषय है. कोर्ट ने कहा कि कानून का उद्देश्य अवैध संस्थागत निकायों के प्रसार के खिलाफ सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए विधायी ढांचा प्रदान करना था लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रही हैं.