वाराणसी/वशिष्ठ वाणी। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने आगामी त्योहारों होली और रमजान को देखते हुए कानून-व्यवस्था की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। 17 फरवरी 2026 को यातायात सभागार में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में सभी राजपत्रित अधिकारियों को स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी किए गए।
बैठक का मुख्य उद्देश्य लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण, सुचारु यातायात व्यवस्था तथा त्योहारों के दौरान शांति, सौहार्द और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना रहा। पुलिस आयुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करें।
🎯 त्योहारों के मद्देनजर प्रमुख निर्देश
पुलिस आयुक्त ने विशेष रूप से रमजान और होली के दौरान सामाजिक सौहार्द बनाए रखने पर बल दिया। इसके लिए निम्न निर्देश दिए गए—
- होली जुलूस, मटका फोड़ एवं होलिका दहन केवल पारंपरिक स्थलों पर ही होंगे। नई परंपराओं या मार्ग परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
- संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर जनप्रतिनिधियों एवं शांति समितियों से नियमित संवाद रखा जाए।
- धार्मिक या जातीय तनाव फैलाने वाले तत्वों को चिन्हित कर पहले से ही विधिक पाबंदी लगाई जाए।
- जुलूसों में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती तथा धार्मिक स्थलों की विशेष निगरानी की जाए।
- डीजे संचालकों को रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि प्रदूषण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कराना होगा। उल्लंघन पर तत्काल अभियोग दर्ज होगा।
- मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में 24 घंटे गश्त, सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी।
- सार्वजनिक मार्गों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी तथा यातायात प्रबंधन के लिए पूर्व योजना लागू की जाएगी।
⚖️ प्रशासनिक और कानून व्यवस्था संबंधी सख्त निर्देश
विवेचना:
कोई भी विवेचना 60 दिन से अधिक लंबित नहीं रहेगी। बिना अनुमति लंबित पाए जाने पर जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी।
महिला अपराध:
महिला संबंधी शिकायतों पर तत्काल FIR या गुमशुदगी दर्ज की जाए। CUG फोन न उठाने पर विभागीय कार्रवाई तय होगी।
यातायात प्रबंधन:
अतिक्रमण और रांग साइड चलने वालों पर धारा 281 BNS के तहत कार्रवाई। बिना नंबर प्लेट वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान।
लाउडस्पीकर और बारात व्यवस्था:
धार्मिक स्थलों पर अनधिकृत लाउडस्पीकर प्रतिबंधित। बारात में रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा और सड़क का दो-तिहाई हिस्सा यातायात के लिए सुरक्षित रहेगा।
साइबर क्राइम:
हर थाने में साइबर प्रभारी को कम से कम पांच मामलों की जिम्मेदारी। प्रत्येक शिकायत पर तत्काल जांच।
मिशन शक्ति:
कोचिंग, हॉस्टल और शैक्षणिक संस्थानों के आसपास महिलाओं से छेड़छाड़ या पीछा करने वालों पर सख्त कार्रवाई।
जल पुलिस:
नावों में लाइफ जैकेट अनिवार्य। उल्लंघन पर नाव जब्त की जाएगी।
सीसीटीवी अनिवार्यता:
हॉस्टल, कोचिंग सेंटर, स्कूल और सर्राफा दुकानों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश जारी।
📌 स्पष्ट संदेश: शांति सर्वोपरि
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जमीनी स्तर पर सक्रिय रहकर जनता के साथ संवाद बनाए रखें।
वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने पूर्व में भी संवेदनशील मौकों पर प्रभावी प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। उम्मीद है कि इस बार भी होली और रमजान का पर्व पूर्ण शांति, भाईचारे और सौहार्द के साथ संपन्न होगा।

