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धनजंय सिंह को मिली जमानत, फिर भी चुनाव लडने के लिए अयोग्य, जानिए क्यों

Dhananjay Singh: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने सिंह को जमानत दे दी है लेकिन सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

जौनपुर के बाहुबली और पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह को जमानत दे दी है. हालांकि, कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने से इनकार किया है. हाईकोर्ट की ओर से सजा पर रोक नहीं लगाए जाने के कारण धनंजय सिंह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे.

बता दें, हाईकोर्ट ने धनंजय सिंह की जमानत और सजा पर रोक लगाने वाली याचिका पर 25 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया था. जौनपुर की स्पेशल कोर्ट से धनंजय सिंह को रंगदारी और अपहरण के एक मामले में सात साल की सजा सुनाई थी. अदालत के इसी फैसले के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी

जमानत के बाद भी चुनाव क्यों नहीं लड़ पाएंगे धनंजय

इलाहाबाद हाईकोर्ट से धनंजय सिंह को भले ही जमानत दे दी है लेकिन इसके बावजूद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. दरअसल, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अनुसार अगर किसी को 2 साल से ज्यादा तक की सजा हो जाती है तो वह व्यक्ति चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाता है. हाईकोर्ट के फैसले के बाद धनंजय सिंह के वकील एसपी सिंह का कहना है कि वह सजा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे. आपको बताते चलें, जौनपुर लोकसभा सीट पर फिलहाल धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं. 

बरेली जेल में शिफ्ट किए गए धनंजय सिंह

धनंजय सिंह को आज सुबह ही जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जेल से बरेली जेल शिफ्ट किया गया है. फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से यह फैसला क्यों लिया है इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है. बता दें, धनंजय को जौनपुर जेल से शिफ्ट किए जाने की चर्चा लंबे समय से चल रही थी और आज उन्हें कड़ी सुरक्षा में एम्बुलेंस से बरेली जेल ले जाया गया. धनंजय सिंह 6 मार्च से जौनपुर के जिला कारागार में बंद थे.

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