मुंबई/वशिष्ठ वाणी। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हाउसिंग सोसाइटियों की मनमानी कोई नई बात नहीं है। कई इलाकों में सोसाइटी अपने-अपने नियम बनाकर आम नागरिकों को परेशान कर रही हैं। नियमों के खिलाफ आवाज़ उठाने के बावजूद अक्सर पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। ऐसा ही एक गंभीर मामला अब मुंबई के मलाड इलाके से सामने आया है, जहां एक सोसाइटी की कार्यप्रणाली पर कई अहम सवाल खड़े हो गए हैं।
मामला Malad NLAIJANA CO-OP. HOUSING SOCIETY LTD से जुड़ा है। इस सोसाइटी की इमारत के नीचे कमर्शियल यूनिट्स संचालित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से SHOBHA DIAGNOSTIC CENTRE शामिल है। यहां प्रतिदिन गर्भवती महिलाओं और उनके परिजनों का आना-जाना रहता है।
कमर्शियल की अनुमति, लेकिन पार्किंग पर पूरी तरह पाबंदी
स्थानीय लोगों और प्रभावित परिवारों का आरोप है कि सोसाइटी प्रबंधन ने गेट पर सुरक्षा गार्ड तैनात कर रखा है, जिसे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी बाहरी वाहन को परिसर में प्रवेश न दिया जाए।
जब एक परिवार ने सवाल उठाया कि यदि बिल्डिंग के भीतर कमर्शियल गतिविधियों की अनुमति दी गई है, तो वहां आने वाले लोगों की पार्किंग की व्यवस्था आखिर कहां है—तो सोसाइटी सदस्यों का जवाब चौंकाने वाला था।
परिवार के अनुसार, सोसाइटी सदस्यों ने साफ शब्दों में कहा, “हमें इससे कोई लेना-देना नहीं है, आप अपनी गाड़ी बाहर खड़ी करें। सोसाइटी में बाहर के वाहनों की अनुमति नहीं है।”
‘हम जो चाहें कर सकते हैं’ — नियम-कानून पर भारी सोसाइटी?
जब उनसे पूछा गया कि यह निर्णय किस नियम या कानून के तहत लिया गया है, तो कथित तौर पर जवाब मिला—
“हम सोसाइटी हैं, हम जो चाहें कर सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता।”
इतना ही नहीं, जब यह सवाल उठाया गया कि बाहर वाहन खड़े करने पर आरटीओ द्वारा गाड़ी उठाए जाने का खतरा रहता है, तो सोसाइटी का कहना था— “वह आपका लुक-आउट है।”
यानी, सोसाइटी न केवल सवालों से बचती दिखी, बल्कि हर स्तर पर अपनी जिद और मनमानी पर अड़ी रही।
डायग्नोस्टिक सेंटर के लाइसेंस पर भी सवाल
इस पूरे विवाद में SHOBHA DIAGNOSTIC CENTRE की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब परिसर में पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है और आगंतुकों को अंदर वाहन लाने की अनुमति नहीं दी जाती, तो फिर बिना पार्किंग सुविधा के कमर्शियल लाइसेंस किस आधार पर जारी किया गया?
लीगल नोटिस जारी, 7 दिन में जवाब तलब
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए वशिष्ठ मीडिया हाउस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक एवं समूह दैनिक समाचार पत्र के प्रकाशक श्री अभिषेक अनिल वशिष्ठ ने अपने मीडिया लीगल सलाहकार श्री ओम मिश्रा के माध्यम से NLAIJANA CO-OP. HOUSING SOCIETY LTD और SHOBHA DIAGNOSTIC CENTRE को कानूनी नोटिस जारी कराया है।
नोटिस में स्पष्ट सवाल उठाया गया है कि—
यदि सोसाइटी परिसर में पार्किंग की अनुमति नहीं है और आगंतुकों के वाहनों को अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता,
तो कमर्शियल गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति किस नियम और कानून के तहत दी गई?
दोनों पक्षों से 7 दिनों के भीतर लिखित जवाब मांगा गया है।
उत्तर का इंतजार, जवाब भी होगा सार्वजनिक
फिलहाल सोसाइटी और डायग्नोस्टिक सेंटर की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।
मीडिया हाउस ने स्पष्ट किया है कि जैसे ही जवाब प्राप्त होगा, उसे भी सार्वजनिक रूप से साझा किया जाएगा।
आपकी राय भी मायने रखती है
यदि आपके साथ भी किसी हाउसिंग सोसाइटी द्वारा इस तरह की मनमानी हुई है,
या कमर्शियल गतिविधियों के नाम पर आपको परेशान किया गया है,
तो अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं।
आपकी आवाज़ को भी समाचार पत्र में स्थान दिया जाएगा।
— जारी रहेगा…











