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नाबालिग को वाहन देना पड़ा महंगा, पुत्र के साथ पिता भी बना अभियुक्त

  • प्रहलाद पाण्डेय की रिपोर्ट

वाराणसी/वशिष्ठ वाणी। थाना कैंट, कमिश्नरेट वाराणसी में वादिनी सरिता देवी पत्नी श्याम नारायण निवासी भीमनगर, सिकरौल द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर दिनांक 16.11.2025 को मुकदमा अपराध संख्या 646/2025, धारा 281/125A/125B बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना का विवरण

वादिनी के अनुसार, उनके पति श्याम नारायण (आयु लगभग 50 वर्ष) सेंट्रल जेल रोड स्थित अपने घर से मोटरसाइकिल संख्या UP 32 GD 1836 निकाल रहे थे। इसी दौरान एक होंडा सिटी कार (UP 65 BZ 0100) को चालक द्वारा खतरनाक तरीके से एवं गलत दिशा से संचालित किया गया, जिससे कार ने मोटरसाइकिल में ज़ोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर से मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई और श्याम नारायण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु तत्काल अंश न्यूरो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

नाबालिग चालक का मामला

जांच में स्पष्ट हुआ कि होंडा सिटी कार एक नाबालिग लड़के द्वारा चलाई जा रही थी, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। नाबालिग को वाहन उपलब्ध कराए जाने की गंभीर लापरवाही को संज्ञान में लेते हुए:

  • नाबालिग चालक
  • तथा उसके पिता अशरफ रहमान, पुत्र मोहम्मद उमर, निवासी सदर बाज़ार, थाना कैंट

दोनों के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 2019 एवं संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज कर अभियुक्त बनाया गया है

पुलिस की कार्रवाई

  • वाहन को कब्जे में लेकर सीज किया गया है।
  • दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना जारी है।

कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा नाबालिगों को वाहन उपलब्ध कराने जैसे गंभीर उल्लंघनों पर कड़ी कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है।

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