एक अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
चंदौली जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषी एक अभियुक्त को वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तों को जेल मे बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया व अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले में सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री माधुरी यादव ने दोषी 1 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 1000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । साथ ही कहा है कि अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 दिवस का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ थाना सकलडीहा के मुकदमा दर्ज था और उसी मामले में दोषसिद्ध होने के कारण सजा सुनायी गयी है। मामले में दिनांक 15 मार्च 2001 को धारा 3/5ए/8गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम के सम्बन्ध में आरोपी अभियुक्त अनिल चौहान पुत्र रामजतन चौहान निवासी बहरवानी थाना सकलडीहा जनपद चन्दौली के विरुद्ध अपराध संख्या- 23/2001 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना सकलडीहा में पंजीकृत किया गया।